तीन बेटियों के हत्यारे को उम्र कैद
कौशांबी : अपर जिला जज तृतीय की अदालत ने बेटियों को जहर देकर मारने वाले आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा
कौशांबी : अपर जिला जज तृतीय की अदालत ने बेटियों को जहर देकर मारने वाले आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के नौढि़या में वर्ष 2010 में हुई थी। जहर देने के बाद आरोपी पिता ने बेटियों के आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी थी। इस घटना में बड़ी बेटी की जान बच गई थी। बड़ी बेटी ने ही पिता के कारनामों का खुलासा किया था।
अभियोजन के अनुसार 18 जुलाई वर्ष 2010 को कोखराज थाना पुलिस को तहरीर देते हुए नौढि़या गांव के ओम प्रकाश पत्र मुन्नालाल ने बताया कि उसकी चार बेटियों ने जहर खा लिया है। उनकी हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही पुलिस गांव पहुंची। मौका-मुआयना किया तो पता चला कि तीन बेटियों की मौत हो चुकी है। बड़ी बेटी की हालत गंभीर थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी बेटी ने इलाज के बाद पुलिस को बताया कि उसके पिता ने ही उसकी बहनों को जहर खिलाया है। पुलिस ने ओम प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को अपर जिला जज तृतीय संजय कुमार मलिक ने मामले की सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकी चंद्र केशरवानी ने वादी समेत सभी गवाहों को परीक्षित कराया। इसके बाद अपर जिला जज ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। आरोपी ओम प्रकाश के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।