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दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाली महिला पर मुकदमा, गिरोह का पर्दाफाश करने की मांग

बीते दिनों उजागर हुए हनीट्रैप के मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का सदर कोतवाली पुलिस अभी खुलासा ही नहीं कर पाई थी कि अब दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग का खेल उजागर हुआ है। नगर के एक युवक की ओर से यह मामला एसपी के संज्ञान में लाए जाने के बाद सदर कोतवाली में महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया गया है।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Published: Fri, 05 Apr 2024 05:34 PM (IST)Updated: Fri, 05 Apr 2024 05:34 PM (IST)
दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाली महिला पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, ललितपुर। बीते दिनों उजागर हुए हनीट्रैप के मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का सदर कोतवाली पुलिस अभी खुलासा ही नहीं कर पाई थी कि अब दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग का खेल उजागर हुआ है। नगर के एक युवक की ओर से यह मामला एसपी के संज्ञान में लाए जाने के बाद सदर कोतवाली में महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया गया है।

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यह है पूरा मामला

नगर के एक मोहल्ले में रहने वाले एक युवक ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीती तीन मार्च को उसे पुलिस चौकी दैलवारा में बुलवाया गया, यहां आने पर चौकी इंचार्ज ने बताया कि उसके खिलाफ एक महिला जो कि मूलत: ग्राम मड़वारी व हाल मोहल्ला गांधी नगर नई बस्ती की है। 

उस महिला ने युवक पर उसके साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने आदि के आरोप लगाए हैं, यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया और उसने चौकी प्रभारी को बताया कि यह महिला उसके विरुद्ध किसी षड्यंत्र के तहत झूठा प्रार्थना पत्र दे रही है। 

युवक ने अपने निर्दोष होने का साक्ष्य रखते हुए बताया कि इस नाम की महिला से न तो वह कभी मिला है और न ही जानता है। महिला के आरोपों की जांच झूठी पाए जाने पर जांच अधिकारी ने जब आख्या आईजीआरएस पोर्टल पर डाल दी, तो महिला ने उसके मोबाइल पर 10 मार्च एवं 11 मार्च को फोन करके धमकी दी कि यदि एक लाख रुपये नहीं दिए तो न्यायालय से आदेश कराकर दुष्कर्म, अपहरण एवं एससी-एसटी एक्ट के मुकदमे में जेल भिजवा देंगे और जिन्दगी बर्बाद कर देंगे। 

यही नहीं, यह महिला और कई प्रार्थना पत्र आए दिन दे रही है, उससे लगातार रुपयों की मांग की जा रही है, जिससे वह भयभीत है, उस महिला ने पूर्व में भी कई लोगों के विरुद्ध हरिजन एक्ट व दुष्कर्म के झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, महिला का एक गिरोह है, जे उसको सहयोग करता है, ऐसी स्थिति में महिला एवं गिरोह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सम्पूर्ण गिरोह का पर्दाफाश किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। 

पीड़ित के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने एफआईआर के निर्देश जारी कर दिए, जिसके अनुपालन में सदर कोतवाली पुलिस ने नामजद महिला के खिलाफ 389, 506 के आइपीसी के तहत केस पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ कर दी है।


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