Move to Jagran APP

UP Politics: सादाबाद से रालोद विधायक प्रदीप चौधरी को कोर्ट ने सुनाई सजा, 2022 में दर्ज हुआ था केस, बाद में मिली जमानत

Hathras News In Hindi Today आचार संहिता उल्लंघन में सादाबाद के रालोद विधायक को 2 माह की सजा कोर्ट ने दी है। हालांकि उन्हें जमानत मिली है। रालोद विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू पर आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों व डीएम द्वारा लागू धारा 144 एवं कोविड 19 का उल्लंघन किया गया था। ये मामला कोर्ट में चल रहा था।

By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena Published: Sun, 31 Mar 2024 07:44 PM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2024 07:44 PM (IST)
आचार संहिता उल्लंघन में विधायक को 2 माह की सजा, मिली जमानत

जागरण संवाददाता, हाथरस। सादाबाद क्षेत्र के रालाेद विधायक प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू को कोर्ट ने दो माह की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में कोर्ट ने विधायक को जमानत दे दी।

loksabha election banner

समर्थकों के साथ कर रहे थे प्रचार

अभियोजन अधिवक्ता कृपाशंकर के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान 19 फरवरी 2022 की सुबह करीब सवा दस बजे प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू पुत्र केरन सिंह निवासी टीकेत अपने 150 समर्थकों के साथ गांव अरौठा में प्रचार कर रहे थे। उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों व डीएम द्वारा लागू धारा 144 एवं कोविड 19 का उल्लंघन किया गया था।

इस मामले में एफएसटी टीम प्रभारी सोहन सिंह ने प्रदीप कुमार चौधरी के खिलाफ सादाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया।

ये भी पढ़ेंः PM Modi In Meerut: '100 दिन में बड़े फैसले लेने हैं, पांच साल बाद मांग लेना हिसाब' पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने धारा 188 व 269 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्द्रेश ने प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू को धारा 188 में एक माह का साधारण कारावास व सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।

जुर्माना अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 269 में दो माह का साधारण कारावास व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 14 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने धारा 270 में दोष मुक्त कर दिया है। विधायक को इस मामले में कोर्ट से जमानत मिल गयी है।

ये भी पढ़ेंः Mathura News: कान्हा की नगरी के 62 गांवों में अनोखी पंचायत, अब इन चीजों पर लगी रोक, महंत प्रेमदास महाराज की अगुवाई में निर्णय


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.