नाबालिग साली की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले बहनोई को फांसी की सजा, कोर्ट ने 10 माह में सुनाया फैसला
जनपद फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी चार मई 2023 को दिबियापुर के गांव तैयापुर में बहनोई रोहित के घर आई थी। इसके बाद 29 मई को रोहित की बहन की शादी थी। 30 मई को बहन की विदा होने के बाद रोहित ने दिन भर शराब पी और देर शाम 13 वर्षीय साली के साथ दुष्कर्म किया था।
जागरण संवाददाता, औरैया। जनपद फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी चार मई 2023 को दिबियापुर के गांव तैयापुर में बहनोई रोहित के घर आई थी। इसके बाद 29 मई को रोहित की बहन की शादी थी। 30 मई को बहन की विदा होने के बाद रोहित ने दिन भर शराब पी और देर शाम 13 वर्षीय साली के साथ दुष्कर्म किया था।
विरोध करने पर उसे दांतों से सात जगह काटने के साथ फुंकनी से पीटा था। इसके बाद उसने रात को भी उसके साथ दुष्कर्म किया और गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही उसे गिरफ्तार जेल भेज दिया था।
विशेष न्यायाधीश मनराज सिंह ने इस मामले की सुनवाई की और महज दस माह में ही दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी दोषी रोहित को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।