दहेज हत्या के मामले में तीन लोग बरी
संस, श्री मुक्तसर साहिब जिला व सेशन जज की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में सबूतों के अभाव के चलते
संस, श्री मुक्तसर साहिब
जिला व सेशन जज की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में सबूतों के अभाव के चलते तीन व्यक्तियों को बरी करने का आदेश दिया है। पुलिस ने सन् 2011 में विवाहिता के पिता रोशन लाल के बयानों पर जसपाल, उसके भाई राज कुमार, हंस राज, राजू व उसकी माता बाला देवी पर मामला दर्ज कर लिया था। सुनवाई के दौरान बाला देवी व राजू की मौत हो गई थी। जबकि उक्त तीनों को बरी कर दिया गया।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार रोशन लाल वासी बठिंडा ने 28 अक्तूबर 2011 को थाना सिटी पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने अपनी लड़की संगीता रानी की शादी 15 सितंबर 2002 को मुक्तसर के कोटली रोड निवासी जसपाल पुत्र छज्जू राम से की थी। विवाह के कुछ समय बाद ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। इस दौरान कई बार पंचायती राजीनामा भी हुआ। 26 अक्तूबर 2011 को उन्हें सूचना मिली कि उसकी बेटी आग लगने से घायल हो गई और अस्पताल में उपचाराधीन है। अगले दिन ही संगीता की मौत हो गई। उसने संदेह जाहिर किया था कि दहेज के चलते ही उसकी बेटी को ससुराल वालों ने मारा है। इस पर पुलिस ने ससुरालियों पर मामला दर्ज कर लिया था।