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GST विभाग ने 'बिल लाओ, इनाम पाओ' योजना के जरिए पकड़ी टैक्स चोरी, इन शहरों में लगाया 13,88,692 रुपये का जुर्माना

पंजाब सरकार द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना का जीएसटी विभाग का बड़ा लाभ मिला है। लोगों द्वारा इस योजना के तहत जारी किए गए एप पर बिल अपलोड करने के पश्चात जो डीलर टैक्स चोरी कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। जिसके चलते जहां बड़े स्तर पर जुर्माना किया गया वहां लोग इसके प्रति जागरूक हुए।

By Jatinder Kumar Edited By: Nidhi Vinodiya Published: Sat, 13 Jan 2024 05:32 PM (IST)Updated: Sat, 13 Jan 2024 05:32 PM (IST)
GST विभाग ने 'बिल लाओ, इनाम पाओ' योजना के जरिए पकड़ी टैक्स चोरी

जागरण संवाददाता, फरीदकोट। पंजाब सरकार द्वारा सितंबर 2023 में शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना का जीएसटी विभाग का बड़ा लाभ मिला है। लोगों द्वारा इस योजना के तहत जारी किए गए एप पर बिल अपलोड करने के पश्चात जो डीलर टैक्स चोरी कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके चलते जहां बड़े स्तर पर जुर्माना किया गया वहां लोग इसके प्रति जागरूक हुए। 

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बकाया टैक्स और जुर्माना वसूला गया

इस संबंध में जीएसटी विभाग की फरीदकोट मंडल की उप कमिश्नर रणधीर कौर ने बताया कि आम जनता को सामान खरीदने के बाद बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने सितंबर 2023 से ''बिल लाओ, इनाम पाओ'' योजना शुरू की थी। इस योजना के प्रति लोगों को बड़े स्तर पर जागरुक करने के फलस्वरूप इस योजना को आम जनता का भरपूर प्रतिसाद मिला। उन्होंने बताया कि उक्त एप पर अपलोड किए गए खरीद-बिक्री बिल व अन्य जानकारी की मदद से इस डिवीजन के अंतर्गत आने वाले डीलर पिछले कई महीनों से बेचे गए माल के कच्चे बिल काटकर व्यापारियों का डेटा चोरी कर रहे थे। जांच के बाद रिटर्न और नोटिस जारी कर उचित कार्रवाई करते हुए बकाया टैक्स और जुर्माना वसूला गया। 

13,88,692 रुपये का जुर्माना लगाया गया

इस मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों बठिंडा, फरीदकोट और मानसा में जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत कुल 13,88,692 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 9,06,944 रुपये की वसूली की गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से कई अपंजीकृत डीलरों का भी पता चला कि जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण के दायरे में आए लेकिन उन्होंने जीएसटी का भुगतान नहीं किया। ऐसे डीलर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उन्हें जी.एस.टी. एक्ट-2017 का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किए गए। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई ''बिल लाओ, इनाम पाओ'' योजना लोगों को सामान खरीदने के बाद डीलरों से बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने की एक विशेष पहल है। 

योजना 15.03.2024 तक लागू रहेगी

इस योजना के तहत उपभोक्ताओं द्वारा इस ऐप पर अपलोड किए गए बिल से हर महीने 1 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार ड्रा के माध्यम से दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ कई उपभोक्ताओं ने उठाया है। यह योजना उपभोक्ताओं को सामान की खरीद के समय डीलरों से बिल प्राप्त करने के लिए जागरूक कर रही है। बिल अपलोडिंग आम जनता को इनाम में भागीदार बनाने के साथ ही सरकारी राजस्व की चोरी रोकने में भी मददगार साबित हो रही है। यह योजना 15.03.2024 तक लागू रहेगी।


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