आधार से पीएफ खाता जोड़ने की अवधि मार्च तक बढ़ी
ईपीएफओ ने आधार नंबर जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तय की थी। पीएफ स्कीम के लाभ पाने के लिए उसने जनवरी में आधार नंबर से पीएफ खातों को जोड़ना अनिवार्य कर दिया था।
नई दिल्ली, प्रेट्र। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सदस्यों को पीएफ एकाउंट आधार नंबर से जोड़ने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दे दी है।
ईपीएफओ ने आधार नंबर जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तय की थी। पीएफ स्कीम के लाभ पाने के लिए उसने जनवरी में आधार नंबर से पीएफ खातों को जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। ईपीएफओ के सभी 120 फील्ड ऑफिसों को भेजे सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी सदस्यों को कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत आधार नंबर 31 मार्च तक जमा कराना होगा।
उसने आधार लिंक्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की भी अंतिम तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी है। ईपीएफओ ने जनवरी में जीवन प्रमाणपत्र प्रोग्राम के जरिये सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख पहले 28 फरवरी तक बढ़ाई थी।
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