विकलांगकर्मियों को अब छुट्टी मिलने में नहीं होगी दिक्कत
सरकार ने विकलांग सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उसने विकलांग सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलने में होने वाली दिक्कत को खत्म कर दिया है। नए आदेश के तहत विकलांग कर्मियों को अब छुट्टी मिलने में परेशानी नहीं होगी। सरकार ने विभिन्न विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि
नई दिल्ली। सरकार ने विकलांग सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उसने विकलांग सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलने में होने वाली दिक्कत को खत्म कर दिया है। नए आदेश के तहत विकलांग कर्मियों को अब छुट्टी मिलने में परेशानी नहीं होगी। सरकार ने विभिन्न विभागों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि विकलांग कर्मियों को अवकाश देने से इंकार न करें।
कहा गया है कि एक सरकारी कर्मचारी के विकलांगता से संबंधित मेडिकल सर्टिफिकेट पर अवकाश के आवेदन को खारिज या अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी विकलांगता के चलते मेडिकल सर्टिफिकेट या छुट्टी का आवेदन खुद नहीं कर पाता तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस बारे में दफ्तर को सूचित कर सकता या बीमारी से संबंधित कागजात कार्यालय में जमा करा सकता है।
कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस नए नियम को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है। डीओपीटी के निर्देश के मुताबिक, विकलांगता से संबंधित छुट्टी के लिए किसी भी आवेदन या मेडिकल प्रमाण पत्र को सक्षम चिकित्सा अधिकारी की टिप्पणी के बगैर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।