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खेमका के पक्ष में आया आयोग का फैसला

हरियाणा राज्य सूचना आयोग के एक आदेश ने वरिष्ठ आइएएस डॉ. अशोक खेमका को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कृषि विभाग को विवादित रैक्सिल दवा खरीद मामले में जानबूझकर सूचना न देने का दोषी मानते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2015 02:25 AM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2015 02:31 AM (IST)
खेमका के पक्ष में आया आयोग का फैसला

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो । हरियाणा राज्य सूचना आयोग के एक आदेश ने वरिष्ठ आइएएस डॉ. अशोक खेमका को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कृषि विभाग को विवादित रैक्सिल दवा खरीद मामले में जानबूझकर सूचना न देने का दोषी मानते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि खेमका को मिलेगी। खेमका ने विवादित रैक्सिल दवाई खरीद से जुड़ी कुछ सूचनाएं कृषि विभाग से मांगी थी लेकिन, जब विभाग ने सूचना देने में आनाकानी की तो खेमका ने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटा दिया।

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मुआवजे की राशि विभाग के उप निदेशक (प्लांट प्रोटेक्शन) द्वारा खेमका को अदा करनी होगी। आयोग के मुताबिक खेमका को यह मुआवजा आरटीआइ के तहत सूचना हासिल करने में परेशान किए जाने और वित्तीय हानि उठाने की एवज में देने के निर्देश दिए गए हैं।


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