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किंगफिशर को पायलट की सैलरी 53 लाख रुपये चुकाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उड़ाने बंद कर चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइन को अपने पूर्व पायलट का बकाया 52 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। किंगफिशर की पूर्व महिला पायलट ने अपने 21 महीनों का बकाया वेतन दिलवाने का कोर्ट में अर्जी दाखिल किया था।

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Tue, 28 Apr 2015 06:20 PM (IST)Updated: Tue, 28 Apr 2015 06:46 PM (IST)
किंगफिशर को पायलट की सैलरी 53 लाख रुपये चुकाने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उड़ाने बंद कर चुकी विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइन को अपने पूर्व पायलट का बकाया 52 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। किंगफिशर की पूर्व महिला पायलट ने अपने 21 महीनों का बकाया वेतन दिलवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

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जस्टिस जयंत नाथ ने किंगफिशर कंपनी को कुल 52 लाख 61 हजार 450 रुपये 9 फीसदी सूद के साथ चुकाने का आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला पायलट और एयरलाइन कंपनी के बीच सैलरी कांट्रेक्ट को देखने के बाद दिया है। इस पायलट ने साल 2007 में 2.24 लाख रुपये मासिक सैलरी पर किंगफिशर एयरलाइन ज्वाइन किया था। लेकिन उसे अगस्त 2012 से अगस्त 2014 तक कोई सैलरी नहीं दी गई, जिसके बाद उसने अदालत से सैलरी दिलवाने की गुहार लगाई थी।

गौरतलब है कि किंगफिशर कंपनी को कई बैंकों ने लगभग 7000 करोड़ रुपये के कर्ज को लेकर बिलफुल डिफाल्टर (जानबूझकर कर्ज नहीं चुकानेवाला) घोषित कर रखा है।

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