जीएसटी से हरियाणा की सीमा के टोल बैरियर हो जाएंगे खत्म
हरियाणा की सीमा पर बने टोल बैरियर जीएसटी लागू होने के बाद खत्म हो जाएंगे। अब प्रादेशिक सीमा पर कारोबारी का सामान अटका नहीं रहेगा।
जेएनएन, अंबाला। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से प्रदेशों की सीमा पर लगे टैक्स कलेक्शन बैरियर खत्म हो जाएंगे। व्यापारियों के माल को आधे घंटे से अधिक देश के किसी भी कोने में जांच के लिए भी रोका नहीं जा सकेगा। हालांकि कारोबारी के पास ई-वे बिल होना जरूरी होगा।
आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर) के अधिकारियों के अनुसार अभी हरियाणा का यदि कोई कारोबारी अपना माल पंजाब या किसी अन्य प्रदेश में सप्लाई करता था तो उसे टोल कलेक्शन बैरियर पर सूचना देनी होती थी कि वह कहां पर माल लेकर जा रहा है। अब ये बैरियर में खत्म हो जाएंगे। हरियाणा के कारोबारियों को अंबाला-अमृतसर नेशनल हाईवे शंभू के पास और अंबाला-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर कलानौर के पास रोका जाता था। ऐसे ही उत्तरप्रदेश-राजस्थान और दिल्ली बार्डर पर जांच की जाती थी।
यह है नई व्यवस्था
एक्ट के तहत कारोबारी ई-वे बिल जेनरेट करेगा और उसे आबकारी एवं कराधान विभाग से एक चालान नंबर मिलेगा। कारोबारी के अलावा ट्रांसपोर्टर भी चालान को अपडेट करेगा, ताकि आबकारी विभाग के पास सूचना रहे कि कारोबारी का माल किस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी में जा रहा है। इस बिल पर माल सप्लाई का समय भी होगा जिसके तहत ही कारोबारी को माल सप्लाई करना होगा।
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