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किसान आंदोलन को देखते हुए नारनौल में धारा 144 लागू, कुछ भी करने से पहले पढ़ लें पुलिस की एडवाइजरी, नहीं तो होगी परेशानी

Section 144 in Narnaul जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने पंजाब और हरियाणा के किसान संघों द्वारा अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 फरवरी से किए जाने वाले आंदोलन को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आदेश पारित कर धारा 144 लागू की है। यह धारा आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।

By Balwan Sharma Edited By: Geetarjun Published: Mon, 12 Feb 2024 10:46 PM (IST)Updated: Mon, 12 Feb 2024 10:46 PM (IST)
किसान आंदोलन को देखते हुए नारनौल में धारा 144 लागू।

जागरण संवाददाता, नारनौल। जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने पंजाब और हरियाणा के किसान संघों द्वारा अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 फरवरी से किए जाने वाले आंदोलन को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आदेश पारित कर धारा 144 लागू की है। यह धारा आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।

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जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि फायर आर्म्स, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली म्यान वाली कृपाण को छोड़कर) पाबंदी रहेगी।

जिला में अनावश्यक हस्तक्षेप, सभा करने, हथियार, लाठियां, डंडा आदि ले जाने तथा किसी भी स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह में व्यक्तियों के मुक्त आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक इन आदेशों की पालना करवाएंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।


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