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बहू की हत्या मामले में 25 साल बाद ससुर बरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बहू की जलाकर हत्या करने की 25 साल पुराने मामले मे

By Edited By: Published: Sun, 04 Dec 2016 08:25 PM (IST)Updated: Sun, 04 Dec 2016 08:25 PM (IST)
बहू की हत्या मामले में 
25 साल बाद ससुर बरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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दिल्ली हाई कोर्ट ने बहू की जलाकर हत्या करने की 25 साल पुराने मामले में एक बुजुर्ग और उसकी बेटी को बरी कर दिया है। इससे पूर्व ट्रायल कोर्ट ने पेश मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मामले में तीसरी आरोपी मृतका की सास थी। वर्ष 2003 में उनकी मृत्यु होने के बाद उनके खिलाफ मामले को खत्म कर दिया गया था।

वर्ष 2000 में ट्रायल कोर्ट ने दंपती और उनकी पुत्री को आइपीसी की धारा-302 (हत्या), 498ए (शादीशुदा महिला को प्रताड़ित करना) व 34 (समान इरादे से वारदात को अंजाम देना) के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को रद करते हुए कहा न्यायमूर्ति गीता मित्तल और अनु मल्होत्रा की खंडपीठ ने कहा कि 25 साल से मुकदमे का सामना करने वाले परिवार ने काफी प्रताड़ना झेली है। पेश सुबूतों से पता चलता है कि अभियोजन मामले को साबित कर पाने में पूरी तरह से विफल रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ मामले को रद किया जाता है।

खंडपीठ ने कहा कि मरने से पूर्व दिए अपने दो अलग-अलग बयानों में मृतका ने पहले कहा था कि कपड़ों में आग लगने से वह जल गई और दूसरे बयान में कहा था कि ससुरालियों ने उसे जलाया है। दो अलग बयानों के आधार पर पिता-पुत्री को सजा देना सुरक्षित नहीं होगा।


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