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CG News: मताधिकार के लिए अदालत पहुंची 78 साल की बुजुर्ग महिला, डाक मतपत्र से मतदान के लिए की याचिका; हाईकोर्ट ने दी अनुमति

CG News अर्थराइटिस से पीड़ित एक 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने डाक मतपत्र के जरिए मतदान को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। तीन महीने से बिस्तर में पड़ी महिला के मताधिकार को लेकर जागरूकता को देखते हुए हाई कोर्ट ने डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा देने के निर्देश कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Published: Wed, 01 May 2024 10:00 AM (IST)Updated: Wed, 01 May 2024 10:00 AM (IST)
एक बुजुर्ग महिला ने मतदान को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कीं (फाइल फोटो)

डिजिटल डेस्क, बिलासपुर। Chhattisgarh High Court: देश में इन दिनों चुनाव का महापर्व चल रहा है। सभी लोग इस लोकतंत्र के त्योहार में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शत-प्रतिशत मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। मतदान दिवस सबसे पहले मतदान फिर दूसरा काम की अपील की जा रही है। वहीं, इससे अलग लोकतंत्र की चमकदार और दमदार तस्वीर सामने आई है।

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अर्थराइटिस से पीड़ित एक 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने डाक मतपत्र के जरिए मतदान को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। तीन महीने से बिस्तर में पड़ी महिला के मताधिकार को लेकर जागरूकता को देखते हुए हाई कोर्ट ने डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा देने के निर्देश कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं।

हाई कोर्ट ने बुजुर्ग महिला को मतदान करने की दी अनुमति 

याचिका की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है। उसका नाम मतदाता सूची में मौजूद है। उसे अपना वोट डालने का अधिकार है। वह चलने में असमर्थ है और इस संबंध में एक चिकित्सक द्वारा उसके पक्ष में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। लिहाजा याचिकाकर्ता को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नियम 1961 के फार्म 12 या फार्म 12 डी के अनुसार आवेदन करने की अनुमति दी जाती है।

उम्र और बीमारी की वजह से अदालत ने दी महिला को अनुमति 

ऐसे प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के अनुसार विचार करने के निर्देश दिए जाते हैं और यदि यह पाया जाता है कि वह डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने की हकदार है तो उसके पक्ष में डाक मतपत्र जारी किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1961 के नियमों और चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार डाक मतपत्र जारी किया जाएगा। आदेश की प्रति रिटर्निंग अफसर को प्रेषित करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। याचिकाकर्ता सरला श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में कहा है कि उसकी उम्र 78 वर्ष है।

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