गैर-पंजीकृत व्यापारी से माल खरीदने पर क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा?
गैर पंजीकृत व्यक्तियों के बीच यदि कोई आपूर्ति होती है तो उस सूरत में जीएसटी लागू नहीं होगा
सवाल: जीएसटी लागू होने पर यदि कोई व्यापारी (जो जीएसटी में पंजीकृत नहीं है) किसी गैर-पंजीकृत व्यापारी या व्यक्ति से माल खरीदता है तो उसको आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ मिलेगा या नहीं?क्या इस प्रकार की खरीद वैध मानी जाएगी?जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर को अपने खाते में इसे किस प्रकार दर्ज करना होगा?
जवाब: दो गैर पंजीकृत व्यक्तियों के बीच यदि कोई आपूर्ति का कार्य होता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अत: इसमें जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है और वे इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र नहीं होंगे। यह लेनदेन कानूनी और वैध होगा। किसी पंजीकृत व्यक्ति को रिकॉर्ड रखने के बारे में विस्तृत नियम दिए गए हैं।
(यह जवाब नीरज प्रसाद, कमिश्नर, जीएसटी (इंवेस्टीगेशन), सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के साथ हुई बातचीत पर आधारित है।)