Move to Jagran APP

गैर-पंजीकृत व्यापारी से माल खरीदने पर क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा?

गैर पंजीकृत व्यक्तियों के बीच यदि कोई आपूर्ति होती है तो उस सूरत में जीएसटी लागू नहीं होगा

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 26 Jun 2017 02:46 PM (IST)Updated: Mon, 26 Jun 2017 02:46 PM (IST)
गैर-पंजीकृत व्यापारी से माल खरीदने पर क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा?
गैर-पंजीकृत व्यापारी से माल खरीदने पर क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा?

सवाल: जीएसटी लागू होने पर यदि कोई व्यापारी (जो जीएसटी में पंजीकृत नहीं है) किसी गैर-पंजीकृत व्यापारी या व्यक्ति से माल खरीदता है तो उसको आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ मिलेगा या नहीं?क्या इस प्रकार की खरीद वैध मानी जाएगी?जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर को अपने खाते में इसे किस प्रकार दर्ज करना होगा?

loksabha election banner

जवाब: दो गैर पंजीकृत व्यक्तियों के बीच यदि कोई आपूर्ति का कार्य होता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अत: इसमें जीएसटी की कोई जरूरत नहीं है और वे इनपुट टैक्स क्रेडिट के पात्र नहीं होंगे। यह लेनदेन कानूनी और वैध होगा। किसी पंजीकृत व्यक्ति को रिकॉर्ड रखने के बारे में विस्तृत नियम दिए गए हैं।

(यह जवाब नीरज प्रसाद, कमिश्नर, जीएसटी (इंवेस्टीगेशन), सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के साथ हुई बातचीत पर आधारित है।)
 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.