जीएसटी पंजीकरण कराने पर पात्र क्रेडिट का प्रयोग किसी भी आउटपुट की देयता में कर सकते हैं?
जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण करा लेने से आप पात्र क्रेडिट का प्रयोग किसी भी आउटपुट की देयता के भुगतान के लिए कर सकते हैं
सवाल: मैं एक फर्म चलाता हूं जिसमें कूरियर फ्रेंचाइजी भी चलाता हूं जिसका सेवा कर नियमित जमा करता हूं। साथ में मनी ट्रांसफर की वेस्टर्न यूनियन की फ्रेंचाइजी भी इसी फर्म में चलाते हैं, जिस पर कंपनी हमारे कमीशन पर ही सेवा कर काट कर हमें कमीशन देती है। जीएसटी लागू होने पर हम इसे किस प्रकार वापस ले सकते हैं या कूरियर के टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं?
जवाब: पंजीकरण कराने से पात्र क्रेडिट का प्रयोग किसी भी आउटपुट की देयता के भुगतान के लिए किया जा सकता है। इसलिए मामले में कूरियर के कारोबार के लिए दी जाने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रयोग मनी ट्रांसफर के कारोबार से संबंधित आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।
(यह जवाब नीरज प्रसाद, कमिश्नर, जीएसटी (इंवेस्टीगेशन), सीबीईसी, वित्त मंत्रालय के साथ हुई बातचीत पर आधारित है।)