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RBI के निशाने पर आए ये पांच बैंक, कई नियमों के उल्‍लंघन को लेकर लगाया लाखों रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली) राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ) जिला सहकारी बैंक गढ़वाल और जिला सहकारी बैंक देहरादून पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इन पांचों बैंक पर कुल 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि सहकारी बैंकों पर अलग-अलग रेगुलेटरी नॉर्म के उल्लंघन के चलते पेनल्टी लगाई गई है।

By Agency Edited By: Subhash Gariya Published: Thu, 18 Apr 2024 08:42 PM (IST)Updated: Thu, 18 Apr 2024 08:42 PM (IST)
आरबीआई ने पांच सहकारी बैंक पर लगाया जुर्माना

पीटीआई, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अलग-अलग रेगुलेटरी नॉर्म के उल्लंघन के लिए पांच सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जिन सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है उनमें राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली), राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ), जिला सहकारी बैंक, गढ़वाल और जिला सहकारी बैंक, देहरादून शामिल है।

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बैंकों पर क्यों लगा जुर्माना

राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर 'निदेशकों और उनके रिश्तेदारों और जिन फर्मों/संस्थाओं में वे रुचि रखते हैं उन्हें लाभ पहुंचाया है। बैंक पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर 43.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सेंट्रल बैंक ने द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली), द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली), राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ) और जिला सहकारी बैंक, गढ़वाल प्रत्येक बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कंपनी जिला को-ऑपरेटिव बैंक देहरादून पर 2 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।

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सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाने की जानकारी देते हुए बताया कि इन बैंक पर पेनल्टी अलग-अलग रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के लिए लगाई कई है। इसके साथ ही इन पेनल्टी का उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए एग्रीमेंट या किसी भी लेनदेन की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

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