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नोएडा के परेशान होमबायर्स कर सकते हैं दिवाला कानून के तहत राहत की अपील: जेटली

जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक ने आईडीबीआई के 526.11 करोड़ रुपये का लोन चुकाने में चूक की है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 17 Aug 2017 01:07 PM (IST)Updated: Thu, 17 Aug 2017 01:07 PM (IST)
नोएडा के परेशान होमबायर्स कर सकते हैं दिवाला कानून के तहत राहत की अपील: जेटली

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि उन्हें सरकार को नोएडा होमबॉयर के आंदोलन के साथ पूर्ण सहानुभूति है और वो दिवाला कानून के अंतर्गत राहत की अपील कर सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की इलाहाबाद पीठ ने बीते हफ्ते जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ लोन डिफॉल्ट मामले में आईडीबीआई बैंक की याचिका कार्यवाही के लिए दाखिल कर ली थी। इससे फ्लैट बुक कराने वाले सैकड़ों लोगों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। गौरतलब है कि कर्ज के बोझ से दबे जेपी समूह की कंपनी जेपी इंफ्राटेक ने आईडीबीआई के 526.11 करोड़ रुपये का लोन चुकाने में चूक की है।

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एनसीएलटी ने दिवालियापन और दिवालियापन संहिता के तहत कार्यवाही करने के लिए अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) अनुज जैन को नियुक्त किया है। जेटली ने कहा कि जहां भी लोगों ने डेवलपर्स से फ्लैट खरीदे हैं, उन्हें उनका फ्लैट मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घर खरीदारों के साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिवालिया कार्यवाही के तहत कंपनी चलाने के लिए एक प्रावधान है।

नोएडा के घर खरीदारों के सामने आने वाली समस्याओं पर एक प्रश्न के उत्तर में, कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग में मंत्री ने कहा, “जो लोग पीड़ित हैं वे इस कानून (दिवाला और दिवालियापन संहिता) के तहत राहत प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो सरकार की पूर्ण सहानुभूति उन लोगों के साथ होती है जिन्होंने पैसे का भुगतान किया है।”


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