फाइल कर दिया गलत आईटीआर, आपको जल्द मिल सकता है टैक्स नोटिस, जानिए क्यों?
आईटीआर में गलती करना भी करदाता की परेशानी का सबब बन सकता है..
नई दिल्ली (प्रवीण द्विवेदी)। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई 2017 से बढ़ाकर 5 अगस्त 2017 कर दिया गया था। इस अवधि तक भी काफी सारे लोग आईटीआर फाइल नहीं कर पाए। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने आईटीआर में कुछ गलतियां भी कर दीं। आपको बता दें कि ये कुछ ऐसी गलतियां होती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजे जाने का आधार बनने के लिए काफी है।
इस संबंध में हमने ई-मुंशी (emunshe. com) के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता से बात की। उन्होंने बताया कि आपकी ओर से गलत रिटर्न फाइल करना आपको कई तरह की मुश्किलों में डाल सकता है जिसमें से टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिलना प्रमुख होता है। जानिए किस सेक्शन और किस गलती की वजह से आपको भेजा जा सकता है नोटिस...
सेक्शन 139(9): इसे नोटिस फॉर डिफेक्टिव रिटर्न कहा जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इस तरह का नोटिस भेजे जाने के अगले 15 दिनों के भीतर आपको अपना रिटर्न रेक्टिफाई करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जा सकता है कि आपने उस वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल ही नहीं किया है। यानी आपने जो आईटीआर फाइल की है वो डिफेक्टिव करार दी गई है।
सेक्शन 143(1): इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भेजा गया ऐसा नोटिस एक इंटीमेशन होता है कि आपने अपने आईटीआर में कोई गलती की है। इन गलतियों में एलोगरिदम यानी (+) और (-) संबंधी गलतियां, इंटरेस्ट निकालना भूल गए, या फिर ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर दिया जैसी प्राइमा फेसी गलतियां होती हैं। विभाग आपको इसके जरिए बताता है कि या तो आपका आईटीआर सही है या तो आपका इस राशि का टैक्स भुगतान करना होगा।
आपको जब भी इस तरह का नोटिस मिले, आपके लिए बेहतर होगा कि आप अगर 30 दिनों के भीतर आयकर विभाग की ओर से बताई गई राशि का टैक्स भर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ब्याज के साथ टैक्स देना होगा, इसमें अन्य सेक्शन के हिसाब से पेनल्टी भी लग सकती है।