Cipla पर लगा करोड़ों रुपये का जुर्माना, गलत दावे के कारण हुई कार्रवाई; जानिए शेयर का हाल
Cipla पर माल और सेवा कर प्राधिकरण ने 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सिप्ला ने बताया कि तथ्यों के आकलन और प्रचलित कानून के आधार पर वह इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के पास आवश्यक अपील दायर करेगी। शुक्रवार को खत्म हुए कारोबारी सत्र में सिप्ला के शेयर मामूली गिरावट के साथ 1347.00 रुपये की कीमत पर बंद हुए।
पीटीआई, नई दिल्ली। देश की दिग्गज फार्मा कंपनी Cipla पर GST अथॉरिटी ने 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी का कहना था कि कंपनी ने एजुकेशन सेस पर गलत दावे किए थे। कंपनी को सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है, जिसमें उसे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 और महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम के तहत 1,83,17,388 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। यह जानकारी सिप्ला ने नियामक फाइलिंग के दौरान दी है।
इसमें आगे बताया गया है कि यह आदेश जीएसटी प्राधिकरण द्वारा इस तर्क पर दिया गया है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 में एक्साइज से जीएसटी में स्विच के दौरान कंपनी ने एजुकेशन सेस पर अमान्य क्रेडिट दावा किया गया था। इस पर कंपनी पर जुर्माना और वसूली का आदेश दिया गया है।
नोटिस के खिलाफ अपील करेगी कंपनी
सिप्ला ने आगे कहा कि तथ्यों के आकलन और प्रचलित कानून के आधार पर वह इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी के पास आवश्यक अपील दायर करेगी। इसमें कहा गया है कि उक्त आदेश के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति या संचालन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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Cipla के शेयरों का हाल
शुक्रवार को खत्म हुए कारोबारी सत्र में सिप्ला के शेयर मामूली गिरावट के साथ 1347.00 रुपये की कीमत पर बंद हुए। कंपनी ने पिछले छह महीने में 12 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं अगर पिछले एक साल की बात करें तो निवेशकों को कंपनी से 49 फीसदी का मुनाफा हुआ है।
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