अश्लील वीडियो बनाकर करते थे दुष्कर्म, 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल जेल की सजा
Sheikhpura Crime News बिहार के शेखपुरा जिले में कॉलेज की एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने अपने निर्णय में अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल और दुष्कर्म करने के दोषी तीन युवकों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। Bihar Crime : एक युवती से लंबे समय तक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन युवकों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष की कैद की सजा और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।
बुधवार को शेखपुरा के जिला एवं सत्र न्यायधीश पवन कुमार पांडे ने इस मामले में सजा सुनाते हुए मामले को निष्पादित कर दिया।
यह है मामला
लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि इस मामले में अदालत ने नगर क्षेत्र के बंगालीपर मोहल्ले के लक्ष्मण यादव, चंदन कुमार तथा दिलीप कुमार को दोषी मानते हुए तीनों को सजा सुनाई।
कोर्ट में सजा सुनाए जाने के समय तीनों आरोपी अदालत में उपस्थित थे। तीनों ही दोषियों को सुनवाई के बाद कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।
अश्लील वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल
लोक अभियोजक ने बताया कि दोषी पाए गए तीनों युवकों ने शेखपुरा थाना क्षेत्र की एक युवती को युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया था।
उसी अश्लील वीडियो को दिखाकर युवती को तीनों युवक ब्लैकमेल करके उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। बाद में युवती ने शेखपुरा के महिला थाने में तीनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस की जांच में तीनों युवकों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित करने के बाद अदालत में चली सुनवाई में भी तीनों के खिलाफ साक्ष्यों की पुष्टि के उपरांत बुधवार को सजा सुनाई गई। पीड़िता कॉलेज की छात्रा है।
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