Bihar News: बिहार के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के लिए बड़ी खबर! जल्द होगा वेतन और पेंशन का भुगतान
बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन सेवानिवृत्त अध्यापकों और कर्मियों को पेंशन आदि भुगतान जल्द होगा। पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने अपने उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करते हुए सभी प्रकार के खातों के संचालन पर रोक लगायी गयी थी।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृत्त अध्यापकों और कर्मियों को पेंशन आदि भुगतान जल्द होगा।
पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने अपने उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करते हुए सभी प्रकार के खातों के संचालन पर रोक लगायी गयी थी।
इस संबंध में शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर रोक हटाने और पूर्व के विभागीय आदेश निरस्त किए जाने की प्रतिलिपि संबंधित बैंकों को भी भेज दी है।
साथ ही पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने सोमवार को होटल मौर्या में बैठक बुलायी है जिसमें सभी कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्तीय परामर्शी और वित्त अधिकारी बुलाए गए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य
सचिव केके पाठक के निर्देश पर सभी कुलपतियों को प्रस्तावित बैठक का एजेंडा भी भेज दिया गया है। न्यायालय संबंधी मामलों का निष्पादन (विशेषकर अवमाननावाद), अकादमिक कैलेंडर एवं परीक्षाफल प्रकाशन, वार्षिक बजट, विश्वविद्यालयों में आंतरिक स्त्रोत की राशि की उपलब्धता, समयबद्ध तरीके से निधि का उपयोग की कार्य योजना तथा शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के कार्यों को सुगम बनाया जाना बैठक के एजेंडे में शामिल हैं।
शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव के हस्ताक्षर से सभी कुलपतियों को शनिवार को दिए गये पत्र में पटना उच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को दिये गये आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि छह मई को विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित उच्चाधिकारियों की बैठक राजधानी पटना के होटल मौर्या में आयोजित की गयी है, जिसमें आप समेत सभी संबंधित पदाधिकारी भाग लेंगे।
इसके आलोक में कुलपतियों को संबोधित पत्र में कहा गया है कि विगत 28 फरवरी एवं 15 मार्च के उस आदेश को निरस्त किया जाता है, जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करते हुए सभी प्रकार के खातों के संचालन पर रोक लगायी गयी थी।
यहां बता दें कि खातों पर रोक लगने से जनवरी से विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों व कर्मियों को वेतन और पेंशन भुगतान नहीं हुआ है।