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जदयू विधायक मेवालाल को हाईकोर्ट से फिर मिली अंतरिम राहत, जानिए

मुंगेर जिले के तारापुर विधायक एवं सबौर कृषि विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति मेवालाल चौधरी को धोखाधड़ी के मामले में पटना हाईकोर्ट से फिर अंतरिम राहत मिल गई।

By Ravi RanjanEdited By: Published: Fri, 19 May 2017 08:44 PM (IST)Updated: Fri, 19 May 2017 08:44 PM (IST)
जदयू विधायक मेवालाल को हाईकोर्ट से फिर मिली अंतरिम राहत, जानिए
जदयू विधायक मेवालाल को हाईकोर्ट से फिर मिली अंतरिम राहत, जानिए

पटना [राज्य ब्यूरो]। मुंगेर जिले के तारापुर विधायक एवं सबौर कृषि विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति मेवालाल चौधरी को  पटना हाईकोर्ट से फिर अंतरिम राहत मिल गई। धोखाधड़ी के मामले उनकी अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी। इस बीच उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी।

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इसके पहले भी अदालत से सुनवाई पूरी कर लेने तक अंतरिम राहत मिली हुई थी। उनके खिलाफ भागलपुर के सबौर  में राज्यपाल रामनाथ कोविंद के आदेश के बाद सबौर थाने में मामला दर्ज किया गया था। तब से वेे गिरफ्तारी के बचने के लिए लगातार अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं।

उन पर  विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर अवैध नियुक्ति को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। विधायक की जमानत पर शुक्रवार को न्यायाधीश बिरेन्द्र कुमार ने सुनवाई की। हालांकि उन्हें राहत देने के खिलाफ सूचक की ओर से अधिवक्ता आर गिरियागे ने विरोध किया।

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जदयू के विधायक पर 2012 में 161 सहायक प्राध्यापक और कनीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति में धांधली करने का आरोप है। अजय कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया है कि योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी कर इंटरव्यू और प्रोजेक्ट में अपने चहेते को मनमाना अंक दे दिया। इससे योग्य अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई। इस पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत न्यायाधीश से जांच कराई गई थी।

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