ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ और महंगा, जाने कितना बढ़ गया शुल्क
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना अब महंगा हो गया है। पता बदलने, कंडक्टर लाइसेंस, गाडिय़ों का ओनरशिप ट्रांसफर, डुप्लीकेट कागज सहित 25 श्रेणी के शुल्कों में इजाफा किया गया है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। सरकार ने परिवहन महकमे से संबंधित विभिन्न श्रेणी के 25 शुल्कों पर लगने वाले अधिभार शुल्क में भारी वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली 2017 के तहत अधिभार (सरचार्ज) के रूप में की गई है। इससे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और महंगा हो गया है।
केंद्र सरकार द्वारा इससे पूर्व लाइसेंस फीस में भारी वृद्धि की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में संशोधन कर 22 मई, 2017 को परमिट फीस में बढ़ोतरी की थी। अब सरचार्ज शुल्क में वृद्धि की गई है। ऐसे में इस वर्ष दस महीने के अंदर आम आदमी पर तीसरी बार शुल्क इजाफा का बोझ बढ़ा है।
अब लर्निंग लाइसेंस (टू व्हीलर व एलएमवी) बनाने के लिए 480 रुपये की जगह अब 790 रुपये देने पड़ेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में अब 2250 रुपये देने होंगे। अब तक 1290 रुपये लगते थे। लाइसेंस में पता बदलने के लिए 50 रुपये के बदले अब 300 रुपये देने होंगे। गाड़ी का ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए 500 रुपये अधिक देने होंगे।
दरअसल, फीस वृद्धि राज्य सरकार के दायरे में नहीं आती है। इसलिए राज्य सरकार सरचार्ज के नाम पर राशि बढ़ाती है। गत वर्ष परिवहन विभाग ने सरचार्ज बढ़ाने की तैयारी शुरू ही की थी कि केंद्र सरकार ने फीस में भारी इजाफा कर दिया था। ऐसे में राज्य सरकार ने तत्काल निर्णय स्थगित कर दिया था।
पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में संशोधन करते हुए 29 दिसंबर, 2016 को अधिसूचना जारी की थी। इसे परिवहन विभाग ने जनवरी, 2017 को लागू किया। अब बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में संशोधन कर बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली 2017 के तहत अधिभार (सरचार्ज) बढ़ा दिया है।
पता बदलने, कंडक्टर लाइसेंस, गाडिय़ों का ओनरशिप ट्रांसफर, डुप्लीकेट कागज सहित 25 श्रेणी के सरचार्ज मे इजाफा किया गया है।