आतंकी संगठन आइएस में शामिल होने वाली को ब्रिटेन लौटने की अनुमति नहीं
ब्रिटेन की शीर्ष अदालत ने कहा है कि कुख्यात आतंकी संगठन आइएस में शामिल होने के लिए भाग निकली ब्रिटेन में जन्म लेने वाली महिला को लौटने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। स्कूल में पढ़ाई के दौरान किशोरावस्था में वह इस्लामिक स्टेट (आइएस) में शामिल होने सीरिया चली गई थी।
लंदन, रायटर। ब्रिटेन की शीर्ष अदालत ने कहा है कि कुख्यात आतंकी संगठन आइएस में शामिल होने के लिए भाग निकली ब्रिटेन में जन्म लेने वाली महिला को लौटने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। स्कूल में पढ़ाई के दौरान किशोरावस्था में वह सहेलियों के साथ इस्लामिक स्टेट (आइएस) में शामिल होने सीरिया चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा उसकी नागरिकता छीने जाने को चुनौती देने के लिए वापसी की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह एक खतरा उत्पन्न कर रही है।
शमीमा बेगम ने 2015 में छोड़ा था लंदन
बांग्लादेशी माता-पिता की संतान शमीमा बेगम ने 2015 में लंदन छोड़ा था। उस समय उसकी उम्र 15 वर्ष की थी। अपने दो स्कूली मित्रों के साथ तुर्की के रास्ते वह सीरिया गई थी। सीरिया में उसने एक आइएस आतंकी के साथ शादी कर ली और राक्का में रह रही थी। सीरिया में आइएस की हार के बाद वह कुर्द लड़ाकों के हाथ आ गई। वहां वह चार वर्षो तक रही और उसके बाद उसे एक हिरासत कैंप में पाया गया। उसके तीन बच्चे ब्रिटेन में रह रहे थे, लेकिन सभी की मौत हो चुकी है।
ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल ने जुलाई में देश के लिए खतरनाक शमीमा बेगम की नागरिकता छीन ली थी, लेकिन कोर्ट ऑफ अपील ने ध्वनिमत से सहमति जताई कि अब 21 वर्ष की हो चुकी शमीमा बेगम इस फैसले के खिलाफ तभी अपील दाखिल कर सकती है जब उसे ब्रिटेन लौटने की अनुमति मिले।