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अमेरिकी वीजा के लिए देना होगा पांच सालों के Social Media का रिकॉर्ड, पढ़ें क्या हुआ बदलाव

अमेरिकी वीजा नियमों में बदलाव दुरुस्त कर लें अपने सोशल अकाउंट अमेरिकी प्रशासन ने कहा देश की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम.

By Vinay TiwariEdited By: Published: Sun, 02 Jun 2019 06:29 PM (IST)Updated: Mon, 03 Jun 2019 12:47 PM (IST)
अमेरिकी वीजा के लिए देना होगा पांच सालों के Social Media का रिकॉर्ड, पढ़ें क्या हुआ बदलाव
अमेरिकी वीजा के लिए देना होगा पांच सालों के Social Media का रिकॉर्ड, पढ़ें क्या हुआ बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका ने अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब जो भी अमेरिका जाना चाहेगा उसको अपना सोशल एकाउंट भी मेटेंन रखना होगा। दरअसल अमेरिका ने ये बदलाव इस बात को ध्यान में रखते हुए किया है कि अमेरिका आने वाले हर किसी नागरिक को सोशल एकाउंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए यदि आप भी अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो आप भी अपना सोशल एकाउंट दुरूस्त कर लें उसके बाद ही अमेरिका का वीजा लगवाएं। 

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जानकारी के अनुसार अमेरिका में विदेशी नागरिकों की बारीकी से जांच करने के लिए अपनाई गई नीति के तहत यहां प्रवेश के लिए लगभग सभी वीजा आवेदकों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में जानकारी देनी होगी। विदेश विभाग ने एक नई नीति अपनाई है जिसके तहत अस्थायी आगंतुकों समेत सभी वीजा आवेदकों को अन्य जानकारी के साथ-साथ एक ड्रॉप डाउन मेनू में अपने सोशल मीडिया पहचानकर्ताओं को सूचीबद्ध करने की जरूरत होगी। 

सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने वाले आवेदकों के पास इसमें एक अन्य विकल्प मौजूद होगा ताकि वे यह बता सकें कि वह इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब तक इस ड्राप डाउन मेनू में केवल बड़े सोशल मीडिया वेबसाइटों की जानकारी थी, लेकिन अब इसमें आवेदकों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी साइटों की जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध होगी। एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बारे में बताया कि यह अमेरिका में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले सभी विदेशी नागरिकों की बारीकी से जांच के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने बताया कि हाल के सालों में जैसा हम लोगों ने दुनिया भर में देखा है कि आतंकवादी भावनाओं और गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा मंच हो सकता है। यह आतंकवादियों, जन सुरक्षा के खतरे और अन्य खतरनाक गतिविधियों की पहचान करने का एक उपकरण साबित होगा। अमेरिका के लिए अमेरिकी वीजा आवेदक को अपने पांच साल के सोशल मीडिया के रिकॉर्ड के अलावा अपने पुराने पासपोर्ट का ब्योरा और नंबर, पांच साल के दौरान इस्तेमाल किए गए ईमेल अड्रेस और फोन नंबर और 15 साल की बायोलॉजिकल जानकारी जैसे कि कहां-कहां रहे, कहां पढ़ाई या नौकरी की और किन जगहों की यात्रा की- जैसी जानकारियां भी देनी पड़ सकती हैं। 

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