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ब्रिटेन में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की रिमांड 7 जनवरी तक बढ़ी, कोर्ट से नहीं मिली राहत

नवंबर में हुई पिछली पूर्ण सुनवाई में जज गूज ने सीबीआइ और ईडी की ओर से उपलब्ध बयानों के खिलाफ गवाही को सुना था। उन्होंने यह भी कहा कि वह विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटिश अदालत के फैसले से खुद को बंधा हुआ पाते हैं।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Tue, 29 Dec 2020 10:36 PM (IST)Updated: Tue, 29 Dec 2020 10:41 PM (IST)
ब्रिटेन में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की रिमांड 7 जनवरी तक बढ़ी, कोर्ट से नहीं मिली राहत
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की फाइल फोटो

लंदन, प्रेट्र। पंजाब नेशनल बैंक में दो अरब डॉलर का घोटाला करने के आरोपित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटेन की एक अदालत ने सात जनवरी तक रिमांड बढ़ा दी है। प्रत्यर्पण मामले में लंदन की वेस्टमिनस्टर कोर्ट में मंगलवार को वीडियो लिंक के जरिये नियमित 28 दिनों की रिमांड के लिए नीरव मोदी के खिलाफ सुनवाई हुई। इसमें उसके खिलाफ अंतिम सुनवाई की तारीख अगले साल सात और आठ जनवरी को सुनिश्चित की गई है। तब जिला जज सैमुअल गूज दोनों पक्षों की बहस का समापन करने के कुछ हफ्ते बाद अपना फैसला सुनाएंगे।

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पिछली बार जज ने सीबीआइ और ईडी की ओर से उपलब्ध बयानों पर की थी सुनवाई

नवंबर में हुई पिछली पूर्ण सुनवाई में जज गूज ने सीबीआइ और ईडी की ओर से उपलब्ध बयानों के खिलाफ गवाही को सुना था। उन्होंने यह भी कहा कि वह विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटिश अदालत के फैसले से खुद को बंधा हुआ पाते हैं।

49 वर्षीय नीरव मोदी दक्षिण-पश्चिम लंदन स्थित वैंड्सवर्थ जेल में पिछले साल गिरफ्तारी के बाद से बंद है। भारत की नीरव के प्रत्यर्पण की अपील करने के बाद यह गिरफ्तारी हुई थी।


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