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पैंतरेबाजी में जुटा भगोड़ा नीरव मोदी, भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन हाइकोर्ट में दायर की अपील

Nirav Modi Extraditionभगोड़े नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जाएगा। इंग्लैंड के होम डिपार्टमेंट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। भगोड़े नीरव मोदी ने लंदन हाइकोर्ट में भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपील दायर की है।

By Shashank PandeyEdited By: Published: Sat, 01 May 2021 11:30 AM (IST)Updated: Sat, 01 May 2021 11:59 AM (IST)
पैंतरेबाजी में जुटा भगोड़ा नीरव मोदी, भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ लंदन हाइकोर्ट में दायर की अपील
भगोड़े नीरव मोदी ने दायर की लंदन हाइकोर्ट में अपील। (फोटो: दैनिक जागरण)

लंदन, एएनआइ। भगोड़ा नीरव मोदी(Nirav Modi) बचने की कोशिशों में जुटा है। नीरव मोदी (Nirav Modi) ने लंदन हाईकोर्ट (London High Cout) में भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपील दायर की है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) ने भारत प्रत्यर्पित (India Extradition) किए जाने के खिलाफ लंदन हाईकोर्ट (London High Cout) में एक अपील (Appeal) दायर की है। बता दें कि ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल (Priti Patel) ने पिछले महीने भगोड़े कारोबारी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी थी लेकिन भारत प्रत्यर्पित होने के डर से नीरव मोदी डरा हुआ है। इस वजह से वो खुद को बचाने की कोशिशों में जुट गया है।

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नीरव मोदी को जल्द लाया जाएगा भारत

12000 करोड़ रुपये घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत आने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भगोड़े नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जाएगा।इंग्लैंड के होम डिपार्टमेंट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। ध्यान रहे कि नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण करने के लिए लंदन की अदालत ने 25 फरवरी को आदेश जारी किए थे। नीरव मोदी को इस फैसले के खिलाफ 14 दिनों के भीतर हाई कोर्ट के सामने अपनी अपील दाखिल करनी थी, वरना उन्हें भारत भेज दिया जाएगा। नीरव मोदी ने इसको लेकर लंदन हाइकोर्ट में अपील की है।

अपील पर सुनवाई का फैसला करेंगे जज

लंदन हाईकोर्ट के प्रशासनिक कोर्ट ने शुक्रवार को बताया कि नीरव मोदी की अर्जी 28 अप्रैल को मिली है। उसने जज गूजी और पटेल के निर्णयों के खिलाफ अपील की है। वहीं, इस अपील को लेकर बताया गया है कि एक जज इस बात का फैसला करेगा कि क्या अपील पर सुनवाई की अनुमित दी जाए। इसमें कई महीनों का वक्त लग सकता है। यदि जज अपील को अनुमति देने से इनकार कर देते हैं, तो नीरव इस बात का तर्क देने के लिए मौखिक सुनवाई कर सकता है कि उसे अनुमति क्यों दी जानी चाहिए।


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