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सट्टेबाज संजीव चावला को तिहाड़ में कोई खतरा नहीं: ब्रिटिश हाईकोर्ट

ब्रिटिश हाईकोर्ट ने सट्टेबाज संजीव चावला का भारत प्रत्यर्पण नहीं करने के निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Fri, 16 Nov 2018 10:55 PM (IST)Updated: Fri, 16 Nov 2018 10:55 PM (IST)
सट्टेबाज संजीव चावला को तिहाड़ में कोई खतरा नहीं: ब्रिटिश हाईकोर्ट
सट्टेबाज संजीव चावला को तिहाड़ में कोई खतरा नहीं: ब्रिटिश हाईकोर्ट

 लंदन, प्रेट्र। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने सट्टेबाज संजीव चावला का भारत प्रत्यर्पण नहीं करने के निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है। साथ ही इस संबंध में अब जिला जज को फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल की सुरक्षा को लेकर दिए गए आश्वासन से संतुष्ट है। ऐसे में अब उसके प्रत्यर्पण पर फिर से सुनवाई की जानी चाहिए। बता दें कि वर्ष 2000 में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट कप्तान हैंसी क्रोनिए से जुड़े मैच फिक्सिंग मामले में चावला मुख्य आरोपी है।

 दरअसल, दिल्ली निवासी संजीव चावला 1996 में बिजनेस वीजा पर ब्रिटेन गया था। वहां पर अपने व्यापार का आधार बनाने के बाद वह अक्सर भारत आता-जाता रहा। इस बीच उसका नाम सट्टेबाजी में आया तो वर्ष 2000 में उसका पासपोर्ट रद कर दिया गया।

2005 में ब्रिटेन का पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद फिलहाल वह एक ब्रिटिश नागरिक है। चावला पिछले साल भारत को प्रत्यर्पित करने के संबंध में दायर मुकदमा जीत गया था। भारत सरकार की अर्जी खारिज करते हुए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कहा था कि यह ठीक है कि उससे पूछताछ जरूरी है, लेकिन तिहाड़ जेल में रखे जाने के दौरान उसके मानवाधिकार के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी गई है। ऐसे में उसे भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है।


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