Move to Jagran APP

सट्टेबाज संजीव चावला के प्रत्यर्पण को ब्रिटिश कोर्ट की हरी झंडी

मैच फिक्सिंग मामले में मुख्य आरोपित कथित सट्टेबाज संजीव चावला के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 07 Jan 2019 11:08 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jan 2019 11:08 PM (IST)
सट्टेबाज संजीव चावला के प्रत्यर्पण को ब्रिटिश कोर्ट की हरी झंडी
सट्टेबाज संजीव चावला के प्रत्यर्पण को ब्रिटिश कोर्ट की हरी झंडी

 लंदन, प्रेट्र। ब्रिटेन की एक कोर्ट ने वर्ष 2000 में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिए की संलिप्तता वाले मैच फिक्सिंग मामले में मुख्य आरोपित कथित सट्टेबाज संजीव चावला के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को 50 वर्षीय चावला के प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी। औपचारिक प्रत्यर्पण आदेश के लिए मामला अब गृह मंत्री साजिद जाविद के पास जाएगा।

prime article banner

दिल्ली में जन्मे कारोबारी चावला 1996 में कारोबारी वीजा पर ब्रिटेन जाकर बस गया। वह भारत आता जाता रहता था। वर्ष 2000 में अपना भारतीय पासपोर्ट रद होने के बाद चावला ने 2005 में ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल कर लिया और अब वह ब्रिटिश नागरिक है।

नवंबर में ब्रिटिश हाई कोर्ट ने चावला को भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ निचली अदालत के आदेश को रद कर दिया था और डिस्टि्रक्ट जज को उसके खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही फिर शुरू करने का निर्देश दिया। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुरक्षा स्थिति पर भारत सरकार के आश्वासन के बाद यह निर्देश दिया गया है।

चावला 2017 में खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ मामला जीत गया था। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में मामले में उससे पूछताछ जरूरी है, लेकिन तिहाड़ जेल में रखे जाने के दौरान उसके मानवाधिकार के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी गई।

चावला के प्रत्यर्पण के खिलाफ निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि वह तिहाड़ जेल में कारगार की सुरक्षा की स्थिति के संबंध में दिए गए आश्वासन पर भरोसा करता है। अदालत के फैसले में कहा गया कि फरवरी-मार्च 2000 में क्रोनिए की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीकी टीम के भारत दौरे के दौरान क्रिकेट मैच फिक्स करने में प्रारंभिक नजर में चावला की भूमिका लगती है।

माल्या पर फैसले के एक माह बाद मिली है यह सफलता
चावला के प्रत्यर्पण का यह फैसला भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश के करीब एक माह बाद आया है। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े शराब कारोबारी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। माल्या भारत में जालसाजी और करीब 9000 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है। सभी आरोपों से इन्कार करते हुए उसने मुंबई में आर्थर रोड जेल की हालत को बचाव का हथियार बनाया था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.