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Terror Funding Case: आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ अब लाहौर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

Terror Funding Case मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले की सुनवाई अब लाहौर हाई कोर्ट में होगी।

By TaniskEdited By: Published: Mon, 30 Sep 2019 12:36 PM (IST)Updated: Mon, 30 Sep 2019 01:08 PM (IST)
Terror Funding Case: आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ अब लाहौर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई
Terror Funding Case: आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ अब लाहौर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

लाहौर, आइएएनएस। Terror Funding Case: मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और अंतरराष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले की सुनवाई अब लाहौर हाई कोर्ट में होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने सोमवार को इसकी मंजूरी दे दी। इस मामले की सुनवाई पहले गुजरांवाला आतंकवाद-निरोधी कोर्ट में हो रही थी।   

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डॉन न्यूज के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सरदार शमीम अहमद ने सईद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। इसमें उसने कहा था कि उसे लाहौर की जेल में रखा गया है, जबकि उसकी पेशी गुजरवाला में होती है। उसने सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि अगर उसे लाहौर के जेल में रखा जा रहा है तो केस की सुनवाई भी यहीं होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान, सरकार के एक वकील ने कहा कि उन्हें मामले को स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इसे मंजूरी दे दी। 

जुलाई में हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है इस साल जुलाई में टेरर फंडिंग मामले में सईद की गिरफ्तारी हुई थी। उसके गिरफ्तारी से पहले सईद और नायब अमीर अब्दुल रहमान मक्की सहित जमात-उद-दावा के शीर्ष 13 लोगों को आतंकवाद निरोधी अधिनियम, 1997 के तहत टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लगभग दो दर्जन मामले दर्ज किए गए थे।

यूएन से राहत

पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने पाकिस्तान के गुहार पर उसे अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद उसके बैंक खाते को फ्रीज कर दिए थे। पाकिस्तान ने उसे राहत दिलाने के लिए सुरक्षा परिषद को चिट्ठी लिखी थी। 

हाईकोर्ट ने दो सदस्यीय पीठ को बदला

इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सईद के मामले की सुनवाई कर रही दो सदस्यीय पीठ बदल दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मजाहिर अली नकवी और मुश्ताक अहमद की पीठ को बदलकर यह केस जस्टिस मुहम्मद कासिम खान की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दिया था।

UAPA के तहत हाफिज आतंकी घोषित

बता दें कि भारत ने इसी महीने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत व्यक्तिगत तौर पर हाफिज समेत जैश प्रमुख मसूद अजहर, जकी उर रहमान लखवी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को आतंकी घोषित किया था। भारत के इस फैसले का अमेरिका ने भी समर्थन किया है। 

यह भी पढ़ें: Global Terrorist Hafiz Saeed को पाक की अपील पर UN से राहत, बैंक से निकाल सकेगा पैसा


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