अदालत से नहीं मिली राहत, नवाज शरीफ जेल में ही मनाएंगे ईद
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरयम नवाज और दामाद मोहम्मद सफदर रिहाई की याचिका पर फैसले को स्थगित कर दिया।
इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरयम नवाज और दामाद मोहम्मद सफदर अदीला जेल में ही ईद मनाएंगे। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उनकी रिहाई की याचिका पर फैसले को स्थगित कर दिया। यह दूसरी बार है जब शरीफ जेल में ही ईद मनाएंगे। इससे पहले अक्टूबर 1999 के तख्तापलट के बाद, उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और उन्होंने जेल में ही अपनी दो ईद मनाई थी।
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सोमवार को भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों में सुनवाई के लिए एनएबी कोर्ट में पेश हुए। नवाज और उनका परिवार लंदन के एवनफील्ड में फ्लैट खरीदने के साथ ही अल-अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित है। एवनफील्ड मामले में नवाज को दस, उनकी बेटी मरयम को सात और दामाद मोहम्मद सफदर को एक साल की सजा सुनाई गई है।
बचे हुए दो मामलों में सुनवाई के लिए नवाज को कड़ी सुरक्षा के बीच रावलपिंडी स्थित अदियाला जेल से इस्लामाबाद लाया गया। उनके वकील ने अदालत से दोनों मामले में एक साथ फैसला सुनाने की अपील की थी जिसे मान लिया गया है। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
सोमवार को सुनवाई के दौरान नवाज के समर्थक बड़ी संख्या में कोर्ट के बाहर मौजूद थे। उनमें से दो ने पूर्व प्रधानमंत्री पर गुलाब की पंखुडि़यां बरसाने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज के बेटे हसन और हुसैन भी तीनों मामले में आरोपित हैं। लेकिन अब तक एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।