Move to Jagran APP

मुशर्रफ पर फैसला देने वाले जज को हटाना चाहता है पाक, इमरान सरकार ने दाखिल की अपील

पेशावर हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ के प्रमुख चीफ जस्टिस वकार हमद सेठ ने 167 पेज का विस्तृत फैसला सुनाया था।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Fri, 20 Dec 2019 01:10 AM (IST)Updated: Fri, 20 Dec 2019 01:11 AM (IST)
मुशर्रफ पर फैसला देने वाले जज को हटाना चाहता है पाक, इमरान सरकार ने दाखिल की अपील
मुशर्रफ पर फैसला देने वाले जज को हटाना चाहता है पाक, इमरान सरकार ने दाखिल की अपील

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक विशेष अदालत के फैसले से नाराज सरकार निर्णय सुनाने वाले जज को 'मानसिक तौर पर अस्वस्थ' बताते हुए उन्हें हटाना चाहती है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वह ट्रिब्यूनल के प्रमुख जज को हटाने के लिए उच्चतम न्यायिक परिषद में अपील दाखिल करेगी।

loksabha election banner

167 पेज का सुनाया था फैसला

पेशावर हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ के प्रमुख चीफ जस्टिस वकार हमद सेठ ने 167 पेज का विस्तृत फैसला सुनाया था। फैसले के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम से विमर्श किया। इसके बाद उनके शीर्ष सहायकों ने मीडिया से बात की। इस दौरान कानून मंत्री फरोग नसीम ने कहा, 'फैसले से पता चलता है कि जस्टिस सेठ मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुशर्रफ की मौत भी हो जाती है तो उनके शव को फांसी पर लटकाया जाए। ऐसी सजा पाकिस्तान के किसी भी कानून के खिलाफ है।'

नसीम ने कहा, 'संघीय सरकार ने उच्चतम न्यायिक परिषद में जाने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि ऐसे व्यक्ति किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हो सकते।' पाकिस्तान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायिक परिषद ही एकमात्र अधिकृत संस्था है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.