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ईशनिंदा में आसिया बीबी को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ईशनिंदा मामले में ईसाई महिला आसिया बीबी को बरी करने के अपने फैसले की समीक्षा करने को राजी हो गया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगा।

By TaniskEdited By: Published: Mon, 28 Jan 2019 06:25 PM (IST)Updated: Mon, 28 Jan 2019 06:25 PM (IST)
ईशनिंदा में आसिया बीबी को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
ईशनिंदा में आसिया बीबी को बरी करने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

इस्लामाबाद, रायटर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ईशनिंदा के मामले में आसिया बीबी के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। बतादें कि पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने गत अक्टूबर में आसिया को मिली मौत की सजा को रद कर दिया था। इस फैसले से भड़के कट्टरपंथियों ने देशभर में भारी विरोध प्रदर्शन किया था।

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आसिया को साल 2010 में सजा सुनाई गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने पड़ोसियों के साथ झगड़े में इस्लाम का अपमान किया। हालांकि, उन्होंने इससे इन्कार करते हुए खुद को निर्दोष बताया था। पाकिस्तान में हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जुड़ी ज्यादातर पुनर्विचार याचिकाएं तत्काल रद हो जाती हैं, लेकिन आसिया का मामला सियासी रूप से संवेदनशील समझा जा रहा है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी।

मुल्क लौटे आसिया के वकील

आसिया के वकील सैफ-उल-मलूक पाकिस्तान लौट आए हैं। आसिया के बरी होने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थीं। इसके चलते वह नीदरलैंड्स चले गए थे।


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