ईशनिंदा में फांसी की सजा पाने वाली ईसाई महिला पाक कोर्ट से बरी, लोगों ने किया बवाल
पाक सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पटलते हुए महिला को फांसी की सजा दिए जाने पर रोक लगा दी है।
इस्लामाबाद, जेएनएन। ईशनिंदा के मामले में पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत से ईसाई महिला को बड़ी राहत मिली है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पटलते हुए महिला को फांसी की सजा दिए जाने पर रोक लगा दी है। ईशनिंदा के आरोप में महिला आसिया बीबी को ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2010 को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2012 को इस फैसले पर सहमति जताई थी। आसिया बीबी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
कोर्ट के फैसले के विरोध में लोग
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर पाकिस्तान की जनता में भारी नाराजगी देखी जा रही है। देश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। समा टीवी के मुताबिक, प्रदर्शनकारी लोग पंजाब विधानसभा के बाहर जुटे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। जिसके कारण सड़कों पर भारी जाम लग गया है। कराची में कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा टायर जलाने की भी खबरें हैं। वहीं, प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब के गृह विभाग ने 10 नवंबर तक धारा 144 लगा दी है।