Kulbhushan Jadhav Case: कानूनी कदम उठा रहा है पाक, जाधव को दी राजनयिक पहुंच
पाकिस्तान ने अप्रैल 2017 में कहा था कि उसकी सैन्य अदालत ने जाधव को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जाधव की सजा के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी।
इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि उसने हिंदुस्तानी नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान की है और इस मामले में अब वह तार्किक और कानूनी कदम उठा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुहम्मद फैसल ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने कुलभूषण जाधव को राजनयिक सहयोग प्रदान किया है। अब हम इस मामले में तार्किक और कानूनी कदम उठा रहे हैं।
बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के उन आरोपों से हमेशा इन्कार किया है कि जाधव भारत की ओर से जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त था। भारत का आरोप है कि जाधव का ईरानी बंदरगाह चाबहार से अपहरण किया गया था जहां वह कारोबार करता था।
सजा के खिलाफ भारत ने ICJ में की थी अपील
पाकिस्तान ने अप्रैल 2017 में कहा था कि उसकी सैन्य अदालत ने जाधव को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जाधव की सजा के खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान से वियना सम्मेलन के समझौतों का पालन करते हुए जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान करने का निर्देश दिया था।
पाकिस्तान ने सबसे पहले अगस्त माह में जाधव को राजनयिक पहुंच का प्रस्ताव दिया था, किंतु भारत ने कहा था यह प्रभावी और निर्बाध होनी चाहिए। दो सितंबर को पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में जाधव से मुलाकात की थी। जाधव से मुलाकात की रिकार्डिग भी की गई थी।
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