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Pakistan News: पाकिस्तान की सूचना मंत्री का बड़ा बयान, कहा- पूर्व पीएम इमरान खान पर लग सकता है देशद्रोह का आरोप

Pakistan पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में आए दिन नए-नए शोर सुनाई देते हैं। वहीं अब देश की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्हीने कहा कि इमरान खान को देशद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है।

By Ashisha RajputEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 04:27 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2022 04:27 PM (IST)
Pakistan News: पाकिस्तान की सूचना मंत्री का बड़ा बयान, कहा- पूर्व पीएम इमरान खान पर लग सकता है देशद्रोह का आरोप
पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब का गुरुवार को बड़ा बयान सामने आया

इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब का गुरुवार को बड़ा बयान सामने आया है। मरियम ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान को निरस्त करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को देशद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। एक समाचार सम्मेलन के दौरान, औरंगजेब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, इमरान खान ने संविधान का उल्लंघन किया था, जब वह अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे थे। क्योंकि तत्कालीन डिप्टी स्पीकर ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक रूप से खारिज कर दिया था।

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सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान तटस्थ लोगों से लगातार हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं, 'यह संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 6 का मामला है। उन्होंने कहा- बहुमत से कम होने का एहसास होने पर अविश्वास प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के अपने प्रयासों में विफल रहने के बाद, इमरान खान ने 10 अप्रैल को सत्ता से बाहर होने के कुछ घंटों के भीतर नेशनल असेंबली में 'स्वतंत्रता संग्राम' शुरू करने की घोषणा की।

इमरान खान पर लग सकते हैं ये आरोप-

  • संविधान के प्रासंगिक प्रावधान जिनके आधार पर खान देशद्रोह के आरोपों का सामना कर सकते हैं, उनमें अनुच्छेद 5(1) शामिल है, जिसके तहत 'राज्य के प्रति वफादारी और संविधान और कानून का पालन करना' प्रत्येक नागरिक का एक अनिवार्य दायित्व है।
  • इसके अलावा, याचिकाओं में शामिल एक अन्य लेख- अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो बल के प्रयोग से संविधान को निरस्त करने या निरस्त करने का प्रयास करता है, वह उच्च राजद्रोह का दोषी होगा। बता दें कि इस प्रकार, खान के खिलाफ मुकदमा उन सभी लोगों को फंसा सकता है, जिन्होंने संसदीय वोट को अवरुद्ध करने में भाग लिया, जिसमें में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी , नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसरी, उपाध्यक्ष कासिम शाह सूरी और दो पूर्व मंत्री- शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी शामिल हैं।

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