Pakistan on Conviction of Yasin Malik: यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने पर भड़का पाकिस्तान, जानें क्या कहा
कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आतंकी फंडिंग से संबंधित मामले में दोषी ठहराए जाने पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने इसकी निंदा की है। यासीन को सभी आरोप स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने दोषी ठहराया है।
इस्लामाबाद, पीटीआइ। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की एक अदालत द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में आतंकी फंडिंग से संबंधित मामले में दोषी ठहराए जाने पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाकिस्तान ने इस मामले में भारत के प्रभारी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब कर मलिक के खिलाफ तय किए गए आरोपों पर विरोध जताया। उसकी हरकत से लग रहा है कि यासीन मलिक को लेकर उसे कितनी मिर्ची लगी है।
उल्लेखनीय है यासीन द्वारा अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोप स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया है। हुर्रियत नेता और प्रतिबंधित संगठन जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में अदालत ने गुरुवार को दोषी ठहराया। वर्तमान में वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसे 25 मई को सजा सुनाई जानी है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हुर्रियत नेता यासीन मलिक को गुरुवार को दोषी ठहराया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ 2017 में यह मामला दायर किया था। इस एकतरफा मामले में मानवाधिकार घोषणा और सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए यासीन को दोषी ठहराया गया है।
दिल्ली की पटियाला हाउस की एनआइए कोर्ट ने गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में आतंकी यासीन मलिक को दोषी करार दिया था। अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के अधिकारियों को जुर्माने की राशि निर्धारित करने के लिए यासीन की वित्तीय स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया। उसे अपनी संपत्ति को लेकर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है।
गत 10 मई को सुनवाई के दौरान यासीन ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। यासीन ने कहा था कि वह अपने खिलाफ लगे आरोपों का सामना नहीं करना चाहता है। इस मामले में गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआइए ने 30 मई, 2017 को यासीन मलिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 22 फरवरी, 2019 की रात उसे गिरफ्तार किया गया। तभी से वह तिहाड़ जेल में बंद है।