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पाकिस्तान: आतंकी फंडिंग में जमात-उद-दावा के तीन आतंकियों को 6 महीने कैद की सजा

पाकिस्तान (Pakistan) की आतंकवाद रोधी अदालत ने शुक्रवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के जमात-उद-दावा (Jamaat-ud-Dawah) आतंकवादी संगठन के तीन आतंकियों को आतंकी वित्तपोषण (Terror Financing) के एक मामले में छह महीने जेल की सजा सुनाई।

By Manish PandeyEdited By: Published: Sat, 23 Jan 2021 08:45 AM (IST)Updated: Sat, 23 Jan 2021 08:45 AM (IST)
पाकिस्तान: आतंकी फंडिंग में जमात-उद-दावा के तीन आतंकियों को 6 महीने कैद की सजा
पाकिस्तान की अदालत ने जेयूडी के तीन सरगनाओं को छह महीने कैद की सजा सुनाई है।

लाहौर, प्रेट्र। पाकिस्तान की एक आतंक रोधी अदालत ने शुक्रवार को मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के तीन सरगनाओं को छह महीने कैद की सजा सुनाई है। आतंकी फंडिंग में यह सजा सुनाई गई है। इनमें सईद का रिश्तेदार हाफिज अब्दुर रहमान मक्की, संगठन का प्रवक्ता याह्या मुजाहिद और जफर इकबाल शामिल हैं।

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शुक्रवार को हुई सजा के साथ ही मुजाहिद और इकबाल को कुल क्रमश: 80 और 56 साल कैद की सजा हो चुकी है। आतंकी फंडिंग मामले में सजा साथ-साथ चलेगी। पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग ने इन दोनों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। जज अरशद हुसैन ने तीनों को सजा सुनाई। सजा सुनाए जाते वक्त तीनों कठघरे में मौजूद थे।

इससे पहले आतंकी फंडिंग मामले में ही अदालत ने हाफिज सईद के दो करीबी साथियों को 15 साल से अधिक की सजा सुनाई थी। इनके अलावा अदालत ने सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की को भी छह महीने की सजा सुनाई।

बता दें कि आतंकरोधी विभाग ने हाफिज सईद सहित विभिन्न आतंकियों के खिलाफ विभिन्न शहरों में करीब 41 एफआइआर दर्ज की थीं। आतंकरोधी अदालत ने आतंकी फंडिंग के पांच मामलों में अभी तक सईद को कुल 36 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इन मामलों में उसकी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। ऐसी खबरें हैं कि लाहौर की कोट लखपत जेल में उसे वीआइपी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।


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