कुलभूषण जाधव मामले में आइसीजे का फैसला लागू करेगा पाक
कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) का फैसला लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जानकारी पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आइसीजे) का फैसला लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जानकारी पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। शुक्रवार को पाक का एक प्रतिनिधिमंडल मामले की मौखिक कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए हेग रवाना हो गया। आइसीजे में 18 फरवरी से कार्यवाही शुरू होगी।
नौसेना के पूर्व अधिकारी 48 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। उसी साल मई में भारत ने आइसीजे में पाकिस्तानी अदालत के फैसले को चुनौती दी।
पाकिस्तान के अटार्नी जनरल अनवर मंसूर आइसीजे में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दक्षिण एशिया के महानिदेशक मुहम्मद फैसल विदेश कार्यालय का नेतृत्व करेंगे। आइसीजे ने हेग में 18 से 21 फरवरी तक खुली सुनवाई की तारीख तय की है। इस मामले में भारत की ओर से हरीश साल्वे सबसे पहले 18 फरवरी को दलील पेश करेंगे।
इंग्लिश क्वीन के वकील खवार कुरैशी 19 फरवरी को इस्लामाबाद का पक्ष रखेंगे और उसके बाद 20 फरवरी को भारत उसका जवाब देगा। 21 फरवरी को पाकिस्तान अंतिम दलील पेश करेगा। उम्मीद है कि आइसीजे का फैसला 2019 की गर्मियों में आ जाएगा।
पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को बलूचिस्तान प्रांत से तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था। कथित रूप से ईरान की ओर से पेश होने की जानकारी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया था। भारत का कहना है कि नौसेना से रिटायर होने के बाद कारोबार करने वाले जाधव का ईरान से अपहरण किया गया है। नौसेना के पूर्व अधिकारी को सुनाई गई फांसी की सजा पर भारत में कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने जाधव मामले में काउंसलर संबंध पर 1963 के विएना समझौते का उल्लंघन किया है।