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SC में मुशर्रफ की अर्जी पर सुनवाई आज, राजद्राेह के जुर्म में विशेष अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा

पाकिस्‍तान की सुप्रीम कोर्ट आज पूर्व राष्‍ट्रपति परवेज मुशर्रफ की अर्जी पर सुनवाई करेगी। रजिस्ट्रार कार्यालय ने मुशर्रफ की याचिका वापस कर दी थी।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Mon, 24 Feb 2020 09:49 AM (IST)Updated: Mon, 24 Feb 2020 09:49 AM (IST)
SC में मुशर्रफ की अर्जी पर सुनवाई आज, राजद्राेह के जुर्म में विशेष अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा
SC में मुशर्रफ की अर्जी पर सुनवाई आज, राजद्राेह के जुर्म में विशेष अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा

इस्‍लामाबाद, एजेंसी । पाकिस्‍तान की सुप्रीम कोर्ट आज पूर्व राष्‍ट्रपति परवेज मुशर्रफ की अर्जी पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस गुलजार अहमद इस अपील की सुनवाई करेंगे। बता दें कि रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस आधार पर मुशर्रफ की याचिका वापस कर दी थी कि जब याचिकाकर्ता ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तब उनकी अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है।

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एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा कि पूर्व नेता ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ जनवरी में शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। गौरतलब है कि मुशर्रफ को राजद्रोह का दोषी पाया गया था और उन्‍हें मौत की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के नियम, 1980 के नियम 8 में यह अधिकार है कि, जब तक दोषी अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर देता तब तक वह किसी भी याचिका को स्वीकार नहीं करता। मुशर्रफ के वकील रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अपील दायर किया। 

पिछले साल 17 दिसंबर को इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ लाहौर की हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इसको असंवैधानिक करार दिया था। हाईकोर्ट की दलील थी कि किसी की गैर मौजूदगी में उसे सजा सुनाना इंसानी मूल्यों के खिलाफ है और इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। वह संविधान के खिलाफ है। परवेज मुशर्रफ के वकीलों के द्वारा पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन बाद में वहां की सर्वोच्च अदालत ने इस याचिका को हाई कोर्ट भेजा। 

गौरतलब है कि साल 2017 में नवाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। आरोप लगाया गया था कि 2013 में मुशर्रफ ने संविधान का उल्लंघन करते हुए देश में आपातकाल लागू किया था। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए 17 दिसंबर को विशेष अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। बता दें कि मुशर्रफ पिछले काफी लंबे समय से पाकिस्तान से बाहर हैं और लंदन में अपना इलाज करवा रहे हैं। 


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