पाकिस्तान का नया पैंतरा, कुलभूषण जाधव के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मांगा वकील
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान ने नया पैंतरा चला है।
इस्लामाबाद, एएनआइ। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान ने नया पैंतरा चला है। दुनिया की नजर में खुद को सही साबित करने के लिए पाक सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका देकर जाधव के लिए वकील नियुक्त करने की मांग की है। यह याचिका इस मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आइसीजे) के आदेश के पालन के नाम पर लगाई गई है।
सैन्य अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए हाई कोर्ट को वकील नियुक्त करना चाहिए
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अपनी याचिका में कहा है कि आइसीजे के आदेश के अनुरूप सैन्य अदालत के फैसले की समीक्षा व उस पर विचार के लिए हाई कोर्ट को वकील नियुक्त करना चाहिए। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को तीसरा काउंसलर एक्सेस देने की बात भी कही है। जाधव के मामले में पाकिस्तान का दोहरा चरित्र कई बार सामने आ चुका है। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले यहां तक कह दिया था कि जाधव अपने खिलाफ आए फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर ही नहीं करना चाहते हैं।
भारत को दिए दूसरे काउंसलर एक्सेस में पाक का घटिया चेहरा देखने को मिला था
हाल ही में भारत को दिए दूसरे काउंसलर एक्सेस (राजनयिक संपर्क) में भी पाक का घटिया चेहरा देखने को मिला था। भारत के काउंसलर अधिकारियों को जाधव से खुलकर बात नहीं करने दी गई थी।
पाक की ओर से दिया गया काउंसलर एक्सेस भरोसेमंद नहीं था: भारतीय विदेश मंत्रालय
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया था कि जाधव और काउंसलर अधिकारियों के बीच बातचीत को रिकॉर्ड किया जा रहा था। पाकिस्तान की ओर से दिया गया काउंसलर एक्सेस न ही अर्थपूर्ण था और न ही भरोसेमंद। इस मुलाकात के दौरान जाधव स्पष्ट रूप से तनाव में दिख रहे थे। भारतीय पक्ष के विरोध के बावजूद मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के अधिकारी वहीं आसपास डटे हुए थे।
जाधव को 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का पाक झूठा दावा करता है
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान जासूसी के आरोप में जाधव को 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का झूठा दावा करता है। भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर आइसीजे ने रोक लगा दी थी। पिछले साल जुलाई में आइसीजे ने भारत के इस दावे को सही माना था कि काउंसलर रिलेशन के मामले में पाकिस्तान वियना समझौते का उल्लंघन कर रहा है।