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सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी आदेश के कारण मुशर्रफ नहीं लौटे वतन, अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे

चुनाव अधिकारी से मिले समन के बाद उन्होंने कराची सीट से भी अपना नाम वापस ले लिया।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Thu, 21 Jun 2018 06:06 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jun 2018 06:06 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी आदेश के कारण मुशर्रफ नहीं लौटे वतन, अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे
सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी आदेश के कारण मुशर्रफ नहीं लौटे वतन, अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे

कराची, प्रेट्र। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने वतन नहीं लौटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि वह वापसी के लिए तैयार थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। इसकी वजह से वह अपना इरादा बदलने पर मजबूर हो गए। मुशर्रफ ने चितराल और कराची से नामांकन भरा था। स्वदेश नहीं लौटने के कारण चितराल सीट से उनका नामांकन रद कर दिया गया। चुनाव अधिकारी से मिले समन के बाद उन्होंने कराची सीट से भी अपना नाम वापस ले लिया।

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देशद्रोह के आरोपों में घिरे 74 साल के मुशर्रफ 2016 से ही पाकिस्तान से बाहर हैं। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव में नामांकन भरने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि वह 13 जून तक पाकिस्तान लौट आएंगे। कोर्ट ने अगस्त में पेशी तक उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी।

वीडियो लिंक के जरिये गुरुवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए मुशर्रफ ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने मुझे अपने इरादे को लेकर दोबारा सोचने पर विवश कर दिया। कोर्ट में पेशी के तुरंत बाद यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो मेरे लौटने का कोई फायदा नहीं होगा। पूरी दुनिया जानती है कि मैं कायर नहीं हूं, लेकिन अब मैं सही समय का इंतजार करूंगा।'


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