मरयम नवाज ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती
मरयम नवाज ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है और दावा किया है कि निचली अदालत का फैसला त्रुटिपूर्ण है। जवाबदेही अदालत ने पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरयम को 2018 में सजा सुनाई थी।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की उपाध्यक्ष मरयम नवाज (Maryam Nawaz) ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर भ्रष्टाचार के एक मामले में निचली कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि निचली अदालत का फैसला त्रुटिपूर्ण है।
एविनफील्ड मामला: 2018 में मरयम को सुनाई थी सजा
जवाबदेही अदालत ने 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरयम को एविनफील्ड मामले में सजा सुनाई थी। मरियम के पति मुहम्मद सफदर और नवाज शरीफ को क्रमश: सात साल और दस साल कैद की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी थी जिसने उसी साल 18 सितंबर को उनकी सजा को निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
मरयम ने कहा- फैसला त्रुटिपूर्ण
47 वर्षीय मरयम ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से अलग याचिका दायर की और जवाबदेही अदालत के मूल फैसले को रद करने का अनुरोध करते हुए कहा कि फैसला त्रुटिपूर्ण है। याचिका में उन्होंने कहा कि दोषसिद्धी कानून के उल्लंघनों का स्पष्ट उदाहरण है।
पिछले माह पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष मरयम नवाज ने इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने इमरान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह देश में अवैध और अक्षम सरकार का प्रदर्शन और विनाश की कहानी साबित हुआ। है।
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरयम ने एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत में यह टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में ऐसी अक्षम सरकार कभी नहीं देखी गई और सरकार का प्रदर्शन विनाश की गाथा के समान है क्योंकि पाकिस्तान में अराजकता है। मरयम ने आरोप लगाया कि देश में हर जगह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप भी लगाया।