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Terror Funding Case: बदले गए हाफिज सईद के मामले की सुनवाई कर रहे जज

मुंबई हमलों के मास्टर माइंड और जमात-उद-दावा (JuD) के सरगना सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उसे आतंकी फंडिंग के मामले में आरोपित किया गया है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 11:20 PM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 11:21 PM (IST)
Terror Funding Case: बदले गए हाफिज सईद के मामले की सुनवाई कर रहे जज
Terror Funding Case: बदले गए हाफिज सईद के मामले की सुनवाई कर रहे जज

लाहौर, प्रेट्र। पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आतंकी हाफिज सईद के मामले की सुनवाई कर रही दो सदस्यीय पीठ बदल दी है। पहले न्यायमूर्ति मजाहिर अली नकवी और मुश्ताक अहमद की पीठ सुनवाई कर रही थी।

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हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को यह केस जस्टिस मुहम्मद कासिम खान की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दिया। खान की पीठ आतंकवाद से जुड़े अन्य मामलों की भी सुनवाई कर रही है।

मुंबई हमलों के मास्टर माइंड और जमात-उद-दावा (JuD) के सरगना सईद को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उसे आतंकी फंडिंग के मामले में आरोपित किया गया है।

71 करोड़ रूपये का है इनाम

संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए वैश्विक आतंकी सईद को फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर के कोट लखपत जेल में रखा गया है। अमेरिका ने उसपर एक करोड़ डॉलर (करीब 71 करोड़ रुपये) का इनाम रखा है। पंजाब प्रांत के आतंकरोधी विभाग (CTD) ने सईद और JuD के अन्य सदस्यों के खिलाफ 23 मामलों में FIR दर्ज की है।

इस मामले की आखिरी सुनवाई 27 अगस्त को हुई थी। उस दिन नकवी की पीठ ने सईद व अन्य की गिरफ्तारी पर विवरण देने के लिए सीटीडी के अधिकारी को समन जारी किया था।


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