इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीफ को घोषित अपराधी करार दिया, कहा- कई मौके दिए लेकिन नहीं हुए हाजिर
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया और एवेनफील्ड मामलों में घोषित अपराधी करार दिया। अदालत ने कहा कि शरीफ को पेश होने के कई मौके दिए गए लेकिन वह जान-बूझकर उपस्थित नहीं हुए।
इस्लामाबाद, एएनआइ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को लिखित आदेश जारी कर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया और एवेनफील्ड मामलों में घोषित अपराधी करार दिया। जस्टिस आमेर फारूक और मोहसिन अख्तर कयानी ने पीएमएल-एन के संस्थापक के खिलाफ यह आदेश दिया। अदालत ने दोनों मामलों में अलग-अलग आदेश जारी किया।
फैसले में कहा गया है कि शरीफ को अदालत के सामने पेश होने के कई मौके दिए गए, लेकिन वे जान-बूझकर कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शरीफ विदेश चले गए और वापस नहीं लौटे। जियो न्यूज के अनुसार, अदालत ने यह भी कहा कि शरीफ के जमानतदारों के खिलाफ धारा 514 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में पेश होने का निर्देश दिया। हाल ही में एक पाकिस्तानी अदालत ने नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के दो मामलों में बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए जिसके बाद अदालत ने उनको भगोड़ा घोषित किया।
मालूम हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ अल-अजीजिया और एवेन्फीएल्ड मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ शरीफ की अपील की सुनवाई कर रही है। इस पीठ में जस्टिस आमेर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि शरीफ के जमानतदारों को नोटिस भी जारी किया जाएगा। उनसे कोर्ट के आदेश के अनुसार शरीफ को पेश कराने में विफल रहने का कारण पूछा जाएगा।
कोर्ट को विदेश विभाग और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सूचित किया कि शरीफ को लंदन में कोर्ट के समन के बारे में जानकारी दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री इन दिनों लंदन में हैं। लाहौर में उनके आवास पर भी समन की सूचना दी गई थी। उल्लेखनीय है कि शरीफ इस समय इलाज के सिलसिले में लंदन में हैं। अक्टूबर 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही चिकित्सा आधार पर उन्हें जमानत दी थी।