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भारत की देखादेखी पाकिस्तान में भी तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने की पहल

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली तीन तलाक पर सजा का प्रावधान कर सकती है और कानून बनाकर इस तरह से तलाक लेने वालों को दंडित कर सकती है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sat, 07 Sep 2019 10:57 PM (IST)Updated: Sat, 07 Sep 2019 10:57 PM (IST)
भारत की देखादेखी पाकिस्तान में भी तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने की पहल
भारत की देखादेखी पाकिस्तान में भी तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने की पहल
इस्लामाबाद, आइएएनएस। भारत की देखादेखी पाकिस्तान भी अब तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने की कोशिश में है। इस्लामी रीति-रिवाजों से जुड़ी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआइआइ) नाम की संस्था ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने की सिफारिश की है।

सांसद बशीर विर्क के एक सवाल के जवाब में सीआइआइ के विद्वानों ने नेशनल असेंबली की कानूनी मामलों की स्थायी समिति को बताया है कि एक सांस में तलाक-तलाक-तलाक कहना संबंध विच्छेद का सबब बन जाता है। भले ही यह मजाक में कहा गया हो।

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केंद्रीय कानून मंत्री फारोग नसीम ने कहा है कि इस्लामी इतिहास में उल्लेख है कि इस तरह से तलाक देने वाले को दंडित किया जाता था। इस्लामी व्यवस्था में खलीफा रहे हजरत उमर ऐसे कई लोगों को दंडित किया जिन्होंने इस तरह से अपनी बीवी को तलाक दिया था। इसलिए नेशनल असेंबली तीन तलाक पर सजा का प्रावधान कर सकती है और कानून बनाकर इस तरह से तलाक लेने वालों को दंडित कर सकती है।


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