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पाकिस्तान में दंगा पीड़ि‍तों को महीने भर में मुआवजा देने का निर्देश

पाकिस्तान में Supreme court ने केंद्र व राज्य सरकारों को पिछले साल देशभर में भड़के दंगे के पीडि़तों को महीनेभर में मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 13 Jan 2019 07:34 PM (IST)Updated: Sun, 13 Jan 2019 07:34 PM (IST)
पाकिस्तान में दंगा पीड़ि‍तों को महीने भर में मुआवजा देने का निर्देश
पाकिस्तान में दंगा पीड़ि‍तों को महीने भर में मुआवजा देने का निर्देश

 लाहौर, प्रेट्र। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को पिछले साल देशभर में भड़के दंगे के पीडि़तों को महीनेभर में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पिछले साल अक्टूबर में ईसाई महिला आसिया बीबी को ईशनिंदा मामले में अदालत से दोषमुक्त किए जाने के फैसले के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने देशभर में हिंसक प्रदर्शन किए थे। 47 वर्षीय आसिया बीबी को आठ साल पहले ईशनिंदा मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी।

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तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की अगुआई में धार्मिक संगठनों द्वारा तीन दिन तक देशभर में फैलाई गई हिंसा से हुए नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सरकारी अधिकारी ने हिंसा से हुए नुकसान पर रिपोर्ट पेश की।

अदालत ने पाया कि पीड़ि‍तों को मुआवजा देने को लेकर सरकार ने कोई योजना तैयार नहीं की है। इस पर जस्टिस निसार ने कहा, 'ढाई महीने हो गए हैं लेकिन सरकार ने मुआवजे पर कोई योजना नहीं बनाई है। अदालत का आदेश नहीं होगा तो कोई योजना बनेगी भी नहीं।' इसके बाद अदालत ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को महीनेभर में सभी पीड़ि‍तों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। अधिकारियों को आदेश के पालन के संबंध में रिपोर्ट भी सौंपनी होगी।


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