ब्रिटेन में नवाज शरीफ को सौंपा गया गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया जारी
हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने विदेश विभाग के सचिव के पास यह वारंट भेजा था। बाद में यह वारंट ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के पास भेजा गया था। यह भी खबर है कि पाकिस्तान ने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को पत्र लिख शरीफ को गिरफ्तार करने का आग्रह किया है।
इस्लामाबाद, आइएएनएस। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में गत नवंबर से इलाज करा रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट सौंप दिया गया है। यह वारंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ओर जारी किया गया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने सूत्रों के हवाले से सोमवार को अपनी खबर में बताया कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने गत गुरुवार को विदेश विभाग के सचिव के पास यह वारंट भेजा था। बाद में यह वारंट ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के पास भेज दिया गया था। यह भी खबर है कि पाकिस्तान ने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर शरीफ को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है।
खराब सेहत का हवाला देकर एक बार भी पेश नहीं हुए शरीफ
शरीफ को गत वर्ष नवंबर में महज चार हफ्ते के लिए लंदन जाने के लिए एक अदालत से अनुमति मिली थी, लेकिन तब से वह स्वदेश नहीं लौटे। उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े अल-अजीजिया स्टील मिल्स मामले में सात साल जेल की सजा मिली है। उन्होंने अपनी इस सजा का हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में कोर्ट उन्हें कई बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन वह अपनी खराब सेहत का हवाला देकर एक बार भी पेश नहीं हुए। उनको भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। पिछले साल सात नवंबर में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के लिए विदेश में इलाज कराए जाने की अनुमति दी थी, तभी से शरीफ लंदन में हैं। हालांकि, बाद में कोर्ट ने यह अवधि चार सप्ताह और बढ़ा दी थी, लेकिन शरीफ लौटकर नहीं आए। दरअसल, तीन बार के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरयम और दामाद मुहम्मद सफदर को छह जुलाई 2018 को एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था।