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सजा निलंबित, बेटी-दामाद संग जेल से होंगे रिहा शरीफ

दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दामाद सफदर पर एवेनफील्ड मामले में दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 04:20 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 07:27 PM (IST)
सजा निलंबित, बेटी-दामाद संग जेल से होंगे रिहा शरीफ
सजा निलंबित, बेटी-दामाद संग जेल से होंगे रिहा शरीफ

इस्लामाबाद, प्रेट्र/रायटर: भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार को बुधवार को बड़ी राहत मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीफ, उनकी बेटी मरयम और दामाद मुहम्मद सफदर की सजा को निलंबित रखने के साथ ही जेल से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। तीनों गत 13 जुलाई से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें लंदन में आलीशान फ्लैट खरीदने के मामले में सजा हुई थी।

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तीन बार प्रधानमंत्री रहे शरीफ, मरयम और सफदर ने अपनी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'याचिकाकर्ताओं को जवाबदेही अदालत द्वारा सुनाई गई सजा उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक निलंबित रहेगी।' मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में शरीफ के भाई शाहबाज समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के कई बड़े नेता मौजूद थे।

फैसले के बाद कोर्ट परिसर से बाहर आए शरीफ के करीबी और पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, 'इंसाफ अब मिला है। मैं नवाज शरीफ के समर्थकों को बधाई देता हूं।' इस दौरान बड़ी संख्या में शरीफ समर्थक खुशी मनाते दिखाई दिए।

एवेनफील्ड मामले में मिली थी सजा

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की अदालत ने गत छह जुलाई को लंदन के पॉश इलाके एवेनफील्ड में चार लक्जरी फ्लैट खरीदने से जुड़े मामले में शरीफ को दस, मरयम (44) को सात और सफदर (54) को एक साल कैद की सजा सुनाई थी। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चला था मुकदमा

पनामा पेपर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में 68 वर्षीय शरीफ को संवैधानिक पद के अयोग्य करार दिया था। इसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। शीर्ष कोर्ट ने एनएबी को शरीफ और उनके परिजनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे दायर करने का आदेश दिया था। एनएबी ने पिछले साल सितंबर में तीन मुकदमे दायर किए थे। इनमें से एक में फैसला आ चुका है, जबकि अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेटल कंपनी से जुड़े भ्रष्टाचार के दो अन्य मामले अभी लंबित हैं।


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